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भारत सरकार द्वारा अंसगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस हेतुू सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक e-SHRAM.gov.in पोर्टल पर या नजदीक के सी0एस0सी0 केन्द्रों पर जाकर अपना यूनिक पंजीकरण नम्बर प्राप्त करें।

आवश्यक सूचना (HLWB) - सभी संस्थाओं के प्रबन्धकों को सूचित किया जाता है कि पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनयिम, 1965 की धारा 9क के अनुसार वर्ष 2021 का देय अंशदान 31 जनवरी, 2022 से पूर्व जमा करवायें अन्यथा 01 फरवरी, 2022 के बाद प्राप्त देय अंशदान पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज वसूला जायेगा।

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